महाराष्ट्र बीजेपी की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी विजय, 12 विधायकों को निलंबित करने का आदेश खारिज

बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन को सर्वोच्च न्यायालय ने बताया असंवैधानिक

महाराष्ट्र बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के उन 12 विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई जिन्हें निलंबित करने का आदेश राज्य विधानसभा के पीठासीन अधिकारी की ओर से दिया गया था। इन 12 विधायकों को पिछले साल 5 जुलाई को पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित किया गया था। जिसके बाद इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने निलंबन को चुनौती दी थी।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई। जिसके बाद जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने फैसला सुनाया। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि विधायकों को एक साल तक निलंबित करने का पीठासीन अधिकारी का फैसला असंवैधानिक है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निलंबन सिर्फ जुलाई 2021 में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के लिए किया जा सकता था।

वहीं इससे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा था कि विधायकों को एक साल तक निलंबित करना सही नहीं है। यह निष्कासन से भी बदतर है। यह केवल विधायकों के लिए ही नहीं पूरे निर्वाचन क्षेत्र को सजा देने जैसा होगा। जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा, “कोई भी इन निर्वाचन क्षेत्रों का सदन में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, क्योंकि क्षेत्र के विधायक सदन में मौजूद नहीं होंगे। यह सदस्य को नहीं, बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को सजा देने के बराबर है।” 

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, “सत्यमेव जयते! मानसून सत्र के दौरान OBC के लिए आवाज उठा रहे हमारे 12 विधायकों के निलंबन को रद्द करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत और धन्यवाद करते हैं।”

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