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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में 18 जनवरी को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

स्थानीय अदालत में सुनवाई पर 25 जनवरी तक रोक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के ‘कमांडर-इन-थीफ’ वाले बयान पर मुंबई की एक स्थानीय अदालत में केस दर्ज किया गया है। जिसके बाद स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया था। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता ने मानहानि का केस दर्ज करवाया था। राहुल गांधी ने इस समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
स्थानीय अदलात ने प्रथम दृष्ट्या से इसे एक अपराध की ओर इशारा करते हुए पाया है। वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को अब 18 जनवरी 2022 में करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट को भी निर्देश दिया कि वो इस मानहानि की शिकायत पर 25 जनवरी तक सुनवाई स्थगित रखे।
दरअसल राहुल गांधी को स्थानीय अदालत ने 25 नवंबर को महेश श्रीश्रीमाल द्वारा दायर मानहानि शिकायत के संबंध में पेश होने का निर्देश दिया था। श्रीश्रीमाल 1997 से बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश समिति के सदस्य होने का दावा करते हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाली टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी ने समन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।