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31 जनवरी तक रैली और पदयात्रा पर बढ़ाई गई पाबंदियां चुनाव प्रचार के लिए अब 10 लोगों को अनुमति

चुनाव प्रचार के लिए अब 10 लोगों को अनुमति
चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही, कोरोना के हालात को देखते हुए, चुनाव प्रचार के लिए रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध 22 जनवरी तक लगाया गया था। जिसके बाद शनिवार को फिर चुनाव आयोग ने एक अहम बैठक की। इस बैठक के निर्णय के अनुसार रैली और रोड शो पर लगी पाबंदी को अब 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है।
हालांकि इस बार राजनीतिक दलों को कुछ छूट भी दी गई हैं। पहले चरण के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के लिए 28 जनवरी को कुछ छूट दी जाएगी। तो वहीं दूसरे चरण के लिए एक फरवरी को यह छूट मिलेगी। इस छूट के दौरान घर-घर चुनाव प्रचार के लिए अब 5 लोगों की बजाय 10 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए खुली जगहों पर वीडियो वैन लगाकर भी प्रचार किया जा सकेगा। इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की हिदायत दी गई है।
पहले चरण के लिए प्रत्याशियों की आखिरी सूची 27 जनवरी तक तय हो जाएगी। जिसके कारण पहले चरण के प्रत्याशियों को पहले से निर्धारित खुले स्थानों पर अधिकतम 500 लोगों, मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत या संबंधित क्षेत्र में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत क्षमता के साथ 28 जनवरी से 8 फरवरी तक चुनावी सभा करने की अनुमति दे दी गई है। वहीं इन्हीं शर्तों के साथ दूसरे चरण के लिए एक फरवरी से 12 फरवरी तक प्रचार की अनुमति दी गई है।
इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनावी सभाओं के लिए खुले स्थानों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। अन्य सभी प्रतिबंध पहले की तरह लागू होंगे। प्रचार के दौरान कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही चुनाव आचार संहिता का भी पालन करना अनिवार्य होगा। वीडियो वैन का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि जनता को असुविधा न हो और यातायात प्रभावित न हो। बंद सभागारों में प्रचार की अनुमति पहले ही दे दी गई है। बंद सभागारों में भी अधिकतम 300 लोगों या सभागार की क्षमता के 50 प्रतिशत या एसडीएमए द्वारा स्वीकृत संख्या के आधार पर प्रचार की अनुमति दी गई है।