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कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत, अपनी सजा के खिलाफ देश के उच्च न्यायलयों में कर सकेंगे अपील

पाकिस्तान की संसद ने ‘अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत विधेयक, 2020’ को दी मंजूरी, कुलभूषण जाधव को अपनी सजा के खिलाफ अपील की आजादी
भारतीय सेवा के सेवानिवृत अधिकारी कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत मिली है। कुलभूषण जाधव अब देश के उच्च न्यायालयों में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। पाकिस्तान की संसद ने ‘अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत विधेयक, 2020’ को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब कुलभूषण जाधव देश की उच्च अदालतों में मौत की सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे। इस विधेयक को पाकिस्तान के कानून और न्याय मंत्री फरोघ नसीम की तरफ से पेश किया गया था।
कुलभूषण जाधव की मौत की सजा मामले की सुनवाई इस्लामाबाद उच्च न्यायलय कर रहा है। इस्लामाबाद उच्च न्यायलय ने भारत से भी कानूनी कार्यवाही में सहयोग करने की अपील की है। कोर्ट ने इस साल पांच मई को पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। इस दौरान कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त की मांग की गई थी।
उल्लेखनीय है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने अप्रैल 2017 में जासूसी करने और आतंकवाद फैलाने के आरोपी में फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने सजा के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी।
भारत ने सजा के खिलाफ अपील करते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। उन्हें फंसाने की साजिश रची गई थी। सेवानिवृत होने के बाद जाधव व्यापार कर रहे थे। इसी सिलसिले में वे ईरान गए थे। इस दौरान झूठे आरोपों में फंसाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उन्हें अगवा किया था। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध नहीं कराने का भी आरोप लगाया था।
जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान को इस मामले की दोबारा समीक्षा करने के साथ ही सैन्य अदालत के खिलाफ अपील का मौके देने और भारत को कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध करवाने का भी आदेश दिया था।